Ban on beef: असम में कैबिनेट ने होटलों, रेस्त्रां और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है।मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी जानकारी दी है। असम सरकार ने साल 2021 में असम मवेशी संरक्षण अधिनियम लाने का काम किया था। जिसके मुताबिक हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक के इलाकों में मवेशियों की हत्या और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। ताजा फैसले के बाद अब इस दायरे में सभी सार्वजनिक स्थान आ जाएंगे। हालांकि विपक्षी दल AIUDF ने प्रदेश सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट विधायक डॉ रफीकुल इस्लाम ने कहा है कि लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इसका फैसला कैबिनेट नहीं ले सकती। बीजेपी गोवा और उत्तर पूर्वी राज्यों में बीफ पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, तो ये प्रतिबंध असम में क्यों? सरकार के इस निर्णय पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डॉ रफीकुल इस्लाम के बयान पर जल संसाधन मंत्री पीजूष हजारिका ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि असम कांग्रेस या तो बीफ बैन के फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान चली जाए।

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