Constable recruitment: छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट दिए जाने को गलत करार दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शहीद पुलिसकर्मियों और नक्सल प्रभावित सुरक्षाकर्मियों के बच्चे ही छूट के हकदार होंगे। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। दरअसल, छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के लिए 5 हजार 967 पदों पर भर्ती निकली है। फॉर्म भरने के बाद DG ने सचिव को पत्र लिखा था। जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत और सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने का जिक्र था। जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे। अवर सचिव ने DG के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था।

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