Jabalpur High Court: मध्यप्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पुलिस स्टेशन में मौजूद मंदिर और धार्मिक स्थलों की लिस्ट मांगी है। इसके लिए कोर्ट ने प्रदेश सरकार को सात दिन का समय दिया है। दरअसल एक स्थानीय शख्स ने इस संबंध में एक याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस स्टेशन में मंदिर बनाए जाने पर रोक लगाई थी। उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से सरकारी जमीन पर मंदिर बनाए जाने को लेकर सवाल भी किया था। प्रदेश सरकार ने इस बाबत अपना पक्ष पेश किया, जिसे मानने से कोर्ट ने इंकार कर दिया। अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम सात दिन की मोहलत दी है। जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेशभर में थानों के अंदर बने मंदिर और धार्मिक स्थलों की लिस्ट दे। कोर्ट ने मंदिर बनाए जाने के आदेश से संबंधित जानकारी भी मांगी है। इससे पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कैथ की डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव और DGP से भी जवाब की मांग की थी।


याचिकाकर्ता ने जबलपुर सिविल के सिविल लाइन, लार्डगंज, मदनमहल और विजय नगर पुलिस स्टेशन में मौजूद मंदिरों का हवाला दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रही है।

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